जोहान्सबर्ग (Johannesburg)। दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा (Former President Jacob Zuma) को 29 मई को होने वाले दक्षिण अफ्रीका के आम चुनाव (South African general election) में उम्मीदवार (Candidates) के रूप में अयोग्य घोषित (disqualified) कर दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग (आईईसी) ने शुक्रवार को कहा कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण यह फैसला लिया गया है।
गौरतलब है, कि आयोग ने बृहस्पतिवार को एक मीडिया ब्रीफिंग की थी, जिसमें बताया था कि उसने 29 मई के चुनावों में जुमा की उम्मीदवारी के खिलाफ दर्ज आपत्ति को कायम रखा है।
बता दें कि 2018 में जुमा की ही पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 2021 में 15 महीने जेल की सजा सुना दी।
दरअसल, जुमा का कनेक्शन एक भारतीय गुप्ता परिवार से जोड़ा गया था। ऐसा आरोप है कि गुप्ता का कथित तौर पर जुमा की कैबिनेट नियुक्तियों पर प्रभाव था इक्कासी-वर्षीय जुमा के पास आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दो अप्रैल तक का समय है।
जुमा एएनसी के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं, जिसमें वह बचपन में शामिल हुए थे। वह इस पार्टी में लगभग एक दशक तक अध्यक्ष रहे। इसके साथ उनको भ्रष्टाचार के मुकदमे का भी सामना करना पड़ रहा है, जो एक दशक से अधिक समय से चल रहा है। पिछले हफ्ते, वह कथित पक्षपात के मुकदमे में अभियोजक को बाहर करने की बोली हार गए।
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