बेंगलुरू । हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) की न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित (Justice Krishna S. Dixit) की एकल पीठ (Single Bench) ने केस को बड़ी बेंच (Larger Bench) को रेफर कर दिया (Referred) । हाई कोर्ट के जज दीक्षित ने कहा कि हिजाब विवाद पर अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी पीठ विचार करेगी।
कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में शुरू हुआ हिजाब विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है जिस पर आज (बुधवार) सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने अपने ऑर्डर में कहा, ‘मामले से जुड़े सवालों के पहाड़ को देखते हुए, जिन पर बहस की जा सकती है, अदालत का मनना है कि इस विषय पर एक बड़ी पीठ गठित की जा सकती है या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए केस से संबंधित दस्तावेज सीधे सीजे (चीफ जस्टिस) के हाथ में रखा जाना चाहिए।’ पीठ ने कहा, ‘यहां तक कि अंतरिम अपील भी बड़ी पीठ के हाथों विचार करने योग्य है, जिसे मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से गठित कर सकते हैं।
इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया था कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है।
न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था, ‘‘यह अदालत विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध करती है। इस अदालत को समग्र जनता की बुद्धिमता और सदाचार पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करती है कि इसे व्यवहार में भी अपनाया जाएगा।’’
अदालत हिजाब पहनने के छात्राओं के अधिकार के लिए उनकी एक याचिका पर विचार कर रही है। इस मुद्दे के एक बड़े विवाद का रूप धारण कर लेने के बाद, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में तीन दिनों के अवकाश की घोषणा की।
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