सिंगापुर। सिंगापुर (Singapore) के भारतीय मूल (Indian-origin ) के विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह (Pritam Singh) पर संसद (Parliament) में झूठ ( lying) बोलने के दो आरोपों पर सोमवार को मुकदमा शुरू हुआ, जब उनसे एक पूर्व सहयोगी के बारे में पूछताछ की गई। प्रीतम सिंह के पूर्व वर्कर्स पार्टी सहयोगी रईस खान ने 2021 में संसद में दो बार झूठ बोला था कि वह बलात्कार पीड़िता के साथ पुलिस स्टेशन गए थे, जहां एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर महिला के पहनावे और शराब पीने के बारे में टिप्पणी की थी।
क्या है पूरा मामला?
प्रीतम सिंह पर 10 दिसंबर और 15 दिसंबर, 2021 को रईस खान के आचरण की जांच के लिए बुलाई गई विशेषाधिकार समिति (सीओपी) के समक्ष दो बार झूठ बोलने का आरोप है। प्रीतम सिंह पर झूठ बोलने का आरोप है कि 8 अगस्त, 2021 को रईस खान और डब्ल्यूपी सदस्यों सिल्विया लिम और मुहम्मद फैसल अब्दुल मनाप के साथ अपनी बैठक के खत्म होने पर, वह चाहते थे कि रईस खान संसद में किसी बिंदु पर स्पष्ट करें कि उन्होंने बलात्कार पीड़िता के साथ पुलिस स्टेशन जाने के बारे में जो कहा था वह झूठ था।
एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वर्तमान डिप्टी अटॉर्नी-जनरल एंग चेंग हॉक के नेतृत्व में अभियोजकों की टीम ने आरोप लगाया कि प्रीतम सिंह ने रईस खान के झूठ के मामले में अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए सीओपी के समक्ष झूठी गवाही दी थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने आरोप लगाया कि प्रीतम सिंह ने 3 अक्टूबर, 2021 को एक अन्य बैठक के दौरान रईस खान को निर्देशित किया था, ताकि अगर अगले दिन संसद में मामला उठाया जाता है तो वे झूठ को जारी रखें।
दोषी पाए जाने पर क्या होगी सजा?
यह मुकदमा उप प्रधान जिला न्यायाधीश ल्यूक टैन के समक्ष अगले गुरुवार तक सप्ताह के बाकी दिनों में चलने वाला है। अगर वह दोषी पाए जाते हैं, तो उनपर सभी आरोप के लिए 7,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना, तीन साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर उस पर कम से कम 10,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है, तो वह सांसद के रूप में अपनी सीट खो सकता है और पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो सकता है।
भारतीय को नौ हफ्ते की जेल की सजा
इधर सिंगापुर एक 47 वर्षीय भारतीय नागरिक को एक अदालत ने नौ हफ्ते की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसने गलती से उसके बैंक खाते में आई 25,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 16 लाख रुपये) वापस नहीं किया। इस मामले में 14 अक्टूबर को, पेरियासामी मथियाझागन ने पैसे की हेराफेरी करने का आरोप स्वीकार किया और अदालत को बताया कि उसने पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज चुकाने के लिए किया था और उसमें से कुछ रकम भारत में अपने परिवार को भेजी थी।
कर्ज चुकाने के लिए शख्स ने खर्च किए रुपए
जानकारी के मुताबिक पेरियासामी ने 2021 से 2022 तक एक प्लंबिंग और इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम किया। उसकी कानूनी समस्याएं 6 अप्रैल, 2023 को शुरू हुईं, जब फर्म के एक प्रशासक ने 25,000 सिंगापुर डॉलर को उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद उन्होंने पेरियासामी के बैंक को गलत रुपए ट्रांसफर के बारे में बताया और पैसे वापस पाने के लिए मदद मांगी। एसपीओ ने कहा कि अपराधी को इतनी बड़ी नकदी मिलने की उम्मीद नहीं थी और वह जानता था कि यह उसकी नहीं है। इसके बावजूद, उसने 11 और 12 मई को चार अलग-अलग लेन-देन में 25,000 सिंगापुर डॉलर दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। अखबार के मुताबिक, आज तक पैसे वापस नहीं मिल पाए हैं और उसने कोई प्रतिपूर्ति भी नहीं की है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved