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    Sikkim : 6 मई से 16 मई तक आंशिक तालाबंदी, आवाजाही पर प्रतिबंध

    May 04, 2021

    गंगटोक । सिक्किम सरकार (Sikkim Government) ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सोमवार देर रात नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिक्किम में पिछले 10 दिनों में कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण सकारात्मकता दर 20 प्रतिशत से अधिक हैं। इसलिए, केंद्र सरकार के सुझाव के मुताबिक राज्य सरकार ने लोगों और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने परीक्षण सकारात्मकता दर 10 प्रतिशत से अधिक होने पर संक्रमण रोकने के लिए गहन उपाय अपनाने को कहा है।

    राज्य सरकार द्वारा लागू नये दिशा-निर्देश 6 मई से 16 मई तक लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने लोगों और अनावश्यक वाहनों के अंतर-राज्य और अंतर-जिला आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस अवधि के दौरान सुरक्षाकर्मियों, आपातकालीन सेवाओं, वाणिज्यिक माल वाहनों, निर्माण सामग्री को अंतर-राज्य और अंतर-जिला में आवाजाही की अनुमति दी गई है।


    इसी तरह 6 मई से राज्य में शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू (Curfew) लगाया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले 7 मई तक बंद थे, जिसे अब 16 मई तक बढ़ा दिया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को पहले की तरह बंद रखा जाएगा। बंद के दौरान दवा, किराना, सब्जी, दूध, मांस-मछली की दुकानों को छूट दी गई है।

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