नागदा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने के संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल के मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला द्वारा निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, प्रकरणों का न्यायोचित निराकरण नहीं करने तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन नहीं करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। सीएमओ सी.एस. जाट के विरुद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक चौरसिया द्वारा राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत कुल 05 द्वितीय अपील प्रकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (2) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही (डीई—डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी) किए जाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने तत्संबंध में कार्यवाही हेतु भरत यादव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र., भोपाल को निर्देशित किया हैं तथा आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों के साथ प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई हैं।
राज्य सूचना आयोग के आदेश तारतम्य में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव द्वारा नपा नागदा के सीएमओ सीएस जाट को कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है। अभिषेक चौरसिया ने बताया कि नगर पालिका परिषद नागदा में पदस्थ सीएमओ सीएस जाट को सीएमओ के पद से हटाए जाने और नागदा से अन्यत्र स्थानांतरित कर अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी शिकायत दिनांक विगत माह भोपाल प्रवास के दौरान मयदस्तावेज नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल सहित शासन के उच्च अधिकारियों को प्रेषित की हैं तथा आगामी सप्ताह में पुन: प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भोपाल पहुंचकर अवगत करवाया जायेगा कि नागदा में योग्य एवं ग्रेड ए के मूल सीएमओ पद के अधिकारी को पदस्थ किया जाए।
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