• img-fluid

    भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को झटका, मुआवजे की मांग SC से खारिज, सरकार को फटकार

  • March 14, 2023

    नई दिल्ली: भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के पीड़ितों के लिए और ज्यादा मुआवजे की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (UCC) की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये मांगने के लिए केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी.

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि डाऊ कैमिकल्स के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा. भोपाल गैस त्रासदी में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब एक लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर बीमारियों से जूझने को मजबूर हो गए.

    जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ (constitution bench) ने मामले पर अपना फैसला सुनाया. इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके महेश्वर भी शामिल हैं. संविधान पीठ ने 12 जनवरी को केंद्र सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


    इस हादसे के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (Union Carbide Corporation-UCC) अब डॉव केमिकल्स (Dow Chemicals) के स्वामित्व में है. उसने आधी रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस (methyl isocyanate) के रिसाव के बाद 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1989 में निपटान के समय 715 करोड़ रुपये) का मुआवजा दिया था.

    गौरतलब है कि 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुए गैस रिसाव से 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 1.02 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे. केंद्र सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि 1989 में तय किए गए मुआवजे के समय इंसानों की मौतों, उन पर रोगों के कारण पड़ने वाले बोझ और पर्यावरण को हुए वास्तविक नुकसान की गंभीरता का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका था.

    जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यूसीसी से ज्यादा मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर केंद्र से सवाल किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार 30 साल से अधिक समय के बाद कंपनी के साथ हुए समझौते को फिर से तय करने का काम नहीं कर सकती है.

    Share:

    आसाराम बापू केस के फरियादी पर हमला करने वाले आरोपी को गुजरात एटीएस ने शाजापुर के अकोदिया से किया गिरफ्तार

    Tue Mar 14 , 2023
    शाजापुर।  गुजरात एटीएस (gujarat ats) ने आसाराम बापू (asaram bapu) और उसके बेटे नारायण सांई  के लिए काम करने वाले सुनील उर्फ शैलेंद्र साहू को शाजापुर (shajapur) के अकोदिया गांव से गिरफ्तार (arrested) किया है, जिसने वर्ष 2014 में आसाराम बापू (asaram bapu)  और नारायण सांई (narayan sai) केस के किसी फरियादी पर जानलेवा हमला […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    गुरुवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved