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रेलवे मजदूर संघ खाते से 76 लाख का गबन करने वाले आरोपियों को झटका

November 11, 2021

  • अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जियां

जबलपुर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के खाते से षडय़ंत्र पूर्वक 76 लाख 50 हजार रुपये का गबन करने के आरोपियों को जिला अदालत से करारा झटका लगा है। एडीजे जयसिंह की अदालत ने आरोपियों की ओर पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दी है। अदालत को बताया गया कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के खाते से षडय़ंत्र पूर्वक महामंत्री रहे अशोक शर्मा, अनुज तिवारी ने मिलकर 76 लाख 50 हजार रुपये संघ के एसबीआई के खाते से बिना अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष की अनुमति के निकाल लिये। आरोपियों ने उक्त सिया पचौरी, निशा माल्या व ओपी चौकसे के खातें में ट्रांसफर कर उसका गबन किया।



जिस पर संघ अध्यक्ष आरपी भटनागर की शिकायत पर ओमती थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने आरोपियों की ओर से उक्त अग्रिम जमानत अर्जियां पेश की गई थी। जिस पर सुनवाई पश्चात् आपत्तिकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी। मामले में आपत्तिकर्ता आरपी भटनागर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, अधिवक्ता आरके सिंह सैनी, मकबूल खान सहित अन्य ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए पक्ष रखा।

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