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    हाईकोर्ट आदेश से खटाई में पड़ सकता है शिवराज का सांवेर दौरा

  • September 21, 2020


    – प्रशासन ने कर ली तैयारी… कलेक्टर भी पहुंचे… 26 को सिंधिया के साथ है बड़ा आयोजन
    इंदौर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाई है और 28 सितम्बर तक जवाब मांगा है। अगर हाईकोर्ट का यह आदेश पूरे प्रदेश पर लागू माना जाता है तो फिर इंदौर के सांवेर में 26 सितम्बर को आयोजित मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी खटाई में पड़ सकता है।
    अभी प्रदेशभर में उपचुनावों के मद्देनजर भीड़ भरे राजनीतिक आयोजन, सभाएं, सम्मेलन हो रहे हैं, जिनके वीडियो-फोटो लगातार मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं। सभी तरह के निजी आयोजनों पर तो रोक लगी है, लेकिन राजनीतिक आयोजन धड़ल्ले से जारी हैं, जिसको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगी, उस पर कल रविवार को अंतरिम आदेश देते हुए हाईकोर्ट को फटकार लगाई और तीन वकीलों को न्यायमित्र भी नियुक्त किया। इस संबंध में शासन का कहना है कि वह विधि विभाग से इस आदेश का परीक्षण आज करवाएगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह आदेश सिर्फ ग्वालियर पर लागू है अथवा पूरे प्रदेश पर, क्योंकि इसकी अगली सुनवाई 28 को होना है और उसके पहले 26 सितम्बर को सांवेर में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का दौरा होना है। इसकी तैयारी भी प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कर ली है। कल कलेक्टर मनीष सिंह भी सभा स्थल का अवलोकन करने सांवेर पहुंचे थे।
    आज से केन्द्र की अनलॉक-4 गाइडलाइन लागू
    केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के अधिकार जहां अपने पास ले लिए, वहीं आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइन भी लागू कर दी, जिसमें सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों को छूट दी है, जिसमें अधिकतम 100 लोग एकत्रित हो सकते हैं। यह बात अलग है कि राजनीतिक आयोजनों में हजारों की भीड़ इकट्ठी की जाती रही है, जबकि केन्द्र की गाइडलाइन के मुताबिक भी 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते और उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है।

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