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शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में 15 दिन की कैद और 25000 रुपये जुर्माना

September 26, 2024


 मझगांव । शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत (Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut) को मानहानि मामले में (In Defamation case) 15 दिन की कैद और 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई (Sentenced to 15 days Imprisonment and Rs. 25000   Fine) ।


मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया और 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माने का आदेश दिया । डॉ. मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दरअसल, राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं।

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