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    Shir KrishnBhumi Idgah Case: आज फैसला सुनाएगी अदालत!

  • March 20, 2023

    मथुरा (Mathura)। श्रीकृष्ण जन्भूमि-ईदगाह विवाद मामले (Shir KrishnBhumi Idgah Case) पर मथुरा की जिला अदालत (District Court) आज बड़ा फैसला सुना सकती है. अदालत ने इस मामले पर आखिरी बहस (last debate) 15 मार्च (15 March) को पूरी करके अदालत के फैसले को सुरक्षित रखते हुए आज का दिन निर्णय सुनाने के लिए मुकर्रर किया था।

    सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि शाही ईदगाह का पहले कोर्ट कमीशन नियुक्त करके सर्वे कराया जाएगा, फिर उस जगह की वीडियोग्राफी की जाएगी और बाद में सीपीसी 7/11 ( 7 रूल 11 ) वरशिप एक्ट को वैध मानकर उस पर सुनवाई भी हो सकती है।


    मामले को लेकर क्या है पूरा विवाद?
    मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को श्रीकृष्ण विराजमान पर मुकदमा दायर किया गया था लेकिन अदालत ने 30 सितंबर को ही मुकदमा खारिज कर दिया. मुकदमा खारिज होने के बाद इस मामले पर 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत के सामने अपील दायर की गई थी. जिला जज ने इस मामले को स्वीकार करके चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया. इस नोटिस में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस भेजा गया था।

    मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले में वादी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने अब तक इस मामले में पांच वाद दायर किए हैं. जिसमें से एक कटरा केशवदेव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से को हटाने का भी वाद है।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गया था पूरा मामला
    मथुरा की लोअर कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद एक वादी ने इलाहबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था. बीते साल अगस्त में तब लोअर कोर्ट से आख्या रिपोर्ट मांगते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मामले की जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. एक याचिकाकर्ता ने मंदिर परिसर और विवादित भूमि की वीडियोग्राफी कराने की भी याचिका दाखिल की थी, हालांकि इस मामले पर अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है।

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