नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी के साथ कथित धोखाधड़ी की शिकायत पर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty), उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR) करने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.
कारोबारी ने गलत उद्देश्यों से उसे लाखों रुपये का चूना लगाने की शिकायत पुलिस से की है. जबकि शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मानसी मलिक (Mansi Malik) ने बीते बुधवार को पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी और इस मामले की सुनवाई 9 नवंबर के लिए स्थगित कर दी.
कारोबारी विशाल गोयल ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 2018 में मुंबई की एक कंपनी में लाखों रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित करके निवेश कराया, लेकिन उसका बाद में कोई रिटर्न नहीं मिला और इसके शेयर की कीमत गिर गई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन आरोपियों ने जानबूझकर शिकायतकर्ता को 41,33,782 रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया.
शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि राज कुंद्रा और अन्य लोगों ने ‘रोजी पिक्चर’ दिखाकर उन्हें अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए राजी किया. शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने दावा किया था कि यह कंपनी गेमिंग, एनीमेशन, सौंदर्य उत्पादों आदि से संबंधित गतिविधियों में शामिल है.
गोयल ने हालांकि कहा कि उन्हें हाल ही में पता चला है कि यह कंपनी पॉर्न मूवीज बनाने और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये उन्हें सर्कुलेट करने के कारोबार में शामिल थी. अधिवक्ता साहिल मुंजाल और रिया गांधी के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की बेईमान, कपटपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का नतीजा यह है कि शिकायतकर्ता धोखाधड़ी का शिकार हुआ और उसके पैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किये गये.
शिकायतकर्ता के वकीलों ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम और सेबी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. इस मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के अलावा अन्य छह आरोपियों में दर्शीत शाह, एम के वाधवा, नंदन मिश्रा, सत्येंद्र सारूप्रिया, उमेश गोयनका और वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं.
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