नई दिल्ली: मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) की प्रॉपर्टी सेल ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) को पोर्न फिल्म निर्माण मामले (Pornography Case) में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन भेजा है. इस मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) पर जांच जारी है. वह अभी इस मामले में जेल में हैं. याद दिला दें कि राज कुंद्रा पर शर्लिन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
शिल्पा शेट्टी की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
इससे पहले गुरुवार को आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौरभ कुशवाहा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल (Mumbai crime branch’s property cell) ने पूछताछ के लिए बुलाया था. इस बीच, मुंबई सत्र न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह व्यवसायी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
जमानत याचिका पर मांगा जवाब : शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प ने 10 अगस्त को और अदालत ने मुंबई पुलिस को भी आदेश जारी किया और जमानत याचिका पर उसका जवाब मांगा. कुंद्रा और थोर्प दोनों ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. फिलहाल दोनों पोर्नोग्राफी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को राज कुंद्रा और उनके सहयोगी राय द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
मिले थे 68 अशलील वीडियो : एक थोर्प ने पोर्नोग्राफी रैकेट मामले के संबंध में एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी. अदालत की कार्यवाही के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि कुंद्रा के लैपटॉप पर 68 अश्लील वीडियो मिले थे. पुलिस ने कहा कि यौन सामग्री के साथ एक फिल्म की स्क्रिप्ट कुंद्रा के निजी लैपटॉप पर भी पाया गया था. 27 जुलाई को, मुंबई की एक अदालत ने राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रयान थोरपे के साथ 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया था. अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण के लिए.
4 कर्मचारी बने सरकारी गवाह : इससे पहले 25 जुलाई को, पुलिस ने सूचित किया था कि कुंद्रा के 4 कर्मचारी पोर्नोग्राफी रैकेट मामले में उसके खिलाफ गवाह बन गए हैं, जिससे उसके लिए परेशानी बढ़ रही है. कुंद्रा को मुंबई पुलिस द्वारा प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है, जो उसके खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292, और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved