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    दस्तावेजों में हेराफेरी करके ट्रैक्टर लोन कराने व बेचने के प्रकरण में सात लोगों को सजा

  • December 31, 2022

    • 18 साल पुराना प्रकरण, आरोपियों में पिता-पुत्र, शाखा प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर शामिल

    नागदा। दस्तावेजों में कूटरचना करके ट्रैक्टर पर लोन कराकर वही ट्रैक्टर बेचने के मामले में अपर सत्र न्यायालय खाचरौद ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में कोर्ट ने सात लोगों को क्रमश: तीन से सात साल तक की सजा सुनाकर अर्थ दंड लगाया है। आरोपियों में पिता-पुत्र, षाखा प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर आदि शामिल है। फैसले के बाद सभी आरोपियों को उपजेल खाचरौद भेज दिया गया।
    दरअसल, 16 मई 2005 को भेरा पिता लक्ष्मण ने शिकायत की थी कि उसकी ग्राम माल्या तहसील महिदपुर में कृषि भूमि है। 4-5 साल से लकवा होने से वह चलने फिरने में असमर्थ है। इसलिए उसकी खेती का कार्य पुत्र नंदा, बजेलाल, धुला व उदा करते है। भेरा से गांव के ही बालुराम उर्फ बालाराम पिता मांगू ने क्रेडिट कार्ड बनवाकर देने का कहकर ऋण पुस्तिका ली थी। आरोपी बालू ने पवन नामक व्यक्ति, स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक के साथ मिलकर दस्तावेजों में कूटरचना करके ट्रैक्टर ऋण के फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद आरोपी ने भेरा के दस्तावेजों पर अपना फोटो लगाकर ट्रैक्टर लोन स्वीकृत कराया और बाद में ट्रैक्टर यूपी के किसी व्यक्ति को बेच दिया।



    यह घटनाक्रम 30 नवंबर 2004 में हुआ था। प्रकरण में खाचरौद पुलिस ने जांच शुरु की। जांच के दौरान बालू सहित इसके पिता मांगू उर्फ मांगीलाल पिता भेरु 68 निवासी ग्राम माल्या जिला उज्जैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक हीरालाल पिता धन्नालाल यादव 59 निवासी प्रकाश नगर सांवेर रोड उज्ज्ैन, फिल्ड ऑफिसर सुंदरलाल पिता मोहनलाल पालीवाल 65 निवासी कस्तूरबा नगर रतलाम, लाखन पिता रामचंद्र गोयल 69 निवासी फाजलपुरा उज्जैन, धन्नालाल पिता पुराजी 32 निवासी ग्रा्रम माल्या जिला उज्जैन, रामसिंह पिता गोपालसिंह चौहान 43 निवासी कुंडीखेड़ा जिला उज्जैन को आरोपी बनाते हुए सभी पर धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 मे केस दर्ज किया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी कर रहें अपर लोक अभियोजक विनोद व्यास ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिस पर प्रकरण में सुनवाई कर रहें अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने बालूराम, हीरालाल, सुंदरलाल को तीन साल की सजा सुनाई। मांगू उर्फ मांगीलाल, लाखन, रामसिंह, धन्नालाल को सात साल की सजा सुनाई गई है।

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