नागदा। दस्तावेजों में कूटरचना करके ट्रैक्टर पर लोन कराकर वही ट्रैक्टर बेचने के मामले में अपर सत्र न्यायालय खाचरौद ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में कोर्ट ने सात लोगों को क्रमश: तीन से सात साल तक की सजा सुनाकर अर्थ दंड लगाया है। आरोपियों में पिता-पुत्र, षाखा प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर आदि शामिल है। फैसले के बाद सभी आरोपियों को उपजेल खाचरौद भेज दिया गया।
दरअसल, 16 मई 2005 को भेरा पिता लक्ष्मण ने शिकायत की थी कि उसकी ग्राम माल्या तहसील महिदपुर में कृषि भूमि है। 4-5 साल से लकवा होने से वह चलने फिरने में असमर्थ है। इसलिए उसकी खेती का कार्य पुत्र नंदा, बजेलाल, धुला व उदा करते है। भेरा से गांव के ही बालुराम उर्फ बालाराम पिता मांगू ने क्रेडिट कार्ड बनवाकर देने का कहकर ऋण पुस्तिका ली थी। आरोपी बालू ने पवन नामक व्यक्ति, स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक के साथ मिलकर दस्तावेजों में कूटरचना करके ट्रैक्टर ऋण के फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद आरोपी ने भेरा के दस्तावेजों पर अपना फोटो लगाकर ट्रैक्टर लोन स्वीकृत कराया और बाद में ट्रैक्टर यूपी के किसी व्यक्ति को बेच दिया।
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