नरसिंहपुर। मादक पदार्थ हशीश का व्यापार करने वाले 7 आरोपियों को 15-15 वर्ष सश्रम कारावास, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने से विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। आरोपी कारों में बने विशेष चैम्बरों में छुपाकर करोड़ों की हशीश ले जा रहे थे।
यह था मामला
ज्ञात हो कि 7 अक्टूबर 2020 को डीआरआई (राजस्व आसूचना निदेशालय इंदौर) को सूचना प्राप्त हुई कि 2 कारों में कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ हशीश लेकर नेपाल से चेन्नई की ओर जा रहे हैं जो रात्रि करीब 2.40 बजे महमदपुर टोल प्लाजा जिला नरसिंहपुर से गुजरने वाले हैं। सूचना से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को अवगत कराया गया और उक्त सूचना के आधार पर महमदपुर टोल प्लाजा पर दो कार को रोका गया। टीएन 05 एडब्ल्यू 0965 रेनॉल्ट डस्टर की डिक्की में बनी कैविटी से तथा तथा टाटा जेस्ट कार क्रमांक यूपी 78 एफडी 5857 की डिक्की में बनी गुप्त कैविटी से करीब 118 किलो हशीश बरामद हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ बताई गई थी, साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही स्टेशनगंज थाना नरसिंहपुर में की गई थी।
दंडित करने का दंडादेश पारित
मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अखिलेश कुमार धाकड़ के न्यायालय द्वारा आरोपी आर कार्तिक आत्मज रामचंद्रन निवासी चेन्नई, वासुदेवन आत्मज मनोहर निवासी चेन्नई, भारत आत्म शिवनंदन निवासी चेन्नई, रवि आत्मज राम अवतार यादव निवासी कानपुर नगर, तरुण कुमार आत्मज संजय सिंह निवासी स्वर्ण जयंती विहार कानपुर, सुनील आत्मज चंद्रपाल कुशवाहा निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तथा संजय आत्मज राम अवतार सिंह यादव निवासी स्वर्ण जयंती विहार को मादक पदार्थ हशीश का व्यापार करने के आरोप में 15-15 वर्ष सश्रम कारावास तथा डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के दंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया। प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष 12 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दंड आदेश पारित किया।
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