नई दिल्ली। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ एकमत नहीं है। दो जजों की पीठ में से एक जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी। वहीं दूसरे जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने याचिका को मंजूर कर लिया। अब मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सामने रखा जाएगा और वे मामले पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करेंगे।
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