नई दिल्ली। टेरर फंडिंग केस (terror funding case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi’s Patiala House Court) ने अलगाववादी यासीन मलिक (Separatist Yasin Malik) को दोषी करार दिया है, यासीन मलिक की सजा पर 25 मई को बहस होगी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NIA को कहा कि वह यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति का पता करे, इतना ही नहीं, कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा है।
अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने बीते दिनों कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में अदालत में खुद पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार किया था, जिनमें कठोर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगे आरोप भी शामिल हैं, दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत के सामने यासीन मलिक ने यूएपीए कानून के तहत लगे आरोपों को कबूल किया था, इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि अब 19 मई को अगली सुनवाई होगी। यासीन मलिक के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत 2017 में आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने, आतंक के लिए पैसा एकत्र करने, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने जैसे गम्भीर आरोप थे, जिसे उसने चुनौती नहीं देने की बात कही और इन आरोपों को स्वीकार कर लिया, यह मामला कश्मीर घाटी में आतंकवाद से जुड़े मामले से संबंधित हैं।
आपको बता दें कि कोर्ट ने पहले ही इस मामले में फारूक अहमद डार उर्फ़ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मशरत आलम समेत 15 आरोपियों पर आरोप निर्धारित कर दिए हैं, इस मामले में लश्कर ए तोईबा सरग़ना हाफ़िज़ सईद और हिज़बुल सरग़ना सैयद सलाहुद्दीन भी आरोपी हैं, जिन्हें अदालत भगौड़ा घोषित कर चुकी है।
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