भोपाल: मध्य प्रदेश के बसपा नेता (BSP leader) और कांग्रेस सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर राज्यमंत्री रहे सईद अहमद (Saeed Ahmed) को एक साल की सजा सुनाई गई है. अहमद को चेक बाउंस मामले (check bounce cases) में सतना की मजिस्ट्रेट कोर्ट (Satna Magistrate Court) ने फैसला सुनाया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना मालवीय ने सईद पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सईद अहमद विंध्य कांग्रेस का बड़ा चेहरा हैं. एक दिन पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को भी 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
पीड़ित की वकील अनिल निगम ने बताया कि पूर्व मंत्री सईद अहमद के बेटे अल्तमश अहमद और शैलेश त्रिपाठी ने मिलकर नेशनल ट्रांसपोर्ट के नाम से एक फर्म बनाई थी. बाद में सईद अहमद ने अप्रैल 2011 में खुद को इस फर्म से अलग कर लिया. इस वक्त फर्म के पास 10 लाख 89 हजार कैश इन हैंड समेत 12 लाख 87 हजार 596 रुपए की पूंजी बची थी. यह राशि पार्टनर शैलेश त्रिपाठी को मिलनी थी.
बताया जा रहा है कि सईद अहमद ने इस राशि के भुगतान के लिए शैलेश त्रिपाठी को एक दूसरी फर्म नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्गो एंड कैरियर का 12 लाख 87 हजार 596 रुपए का चेक दिया, लेकिन यह चेक बाउंस हो गया. इसके बाद कई बार सईद अहमद से चर्चा की गई, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो कोर्ट में केस दायक किया गया. अधिवक्ता अनिल निगम ने बताया कि पूर्व मंत्री को इस मामले में अदालत से जमानत भी मिल गई है.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री सईद अहमद ने 2022 में नगरीय निकाय चुनावों के समय बसपा का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद बसपा से उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस व भाजपा को भी कड़ी टक्कर दी थी. इससे पहले 1 जुलाई को जीतू पटवारी को एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है. हालांकि, उन्हें बाद में जमानत दे दी गई. इसके बाद वे अपर कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकती. पटवारी पर यह केस 2009 में कांग्रेस के किसान आंदोलन के दौरान लगा था.
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