उज्जैन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए शासन ने जिले के लिए कृषि बीमा कंपनी का चयन कर लिया है। इसके माध्यम से किसान इस वर्ष बोई गई रबी की फसल का बीमा करा सकेंगे। जरुरी दस्तावेजों के साथ किसान बीमे के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उप संचालक कृषि आरपीएस नायक ने कहा कि जिस बैंक से किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना है, वहां जाकर वे फसल बुआई प्रमाण-पत्र एवं पटवारी हलके की जानकारी सम्बन्धित बैंक में जाकर दें। अऋणी व डिफाल्टर कृषकों भी अन्तिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही अपने पास की बैंक शाखा में फार्म जमा कराएं, ताकि उनकी फसलों का बीमा योजना के तहत हो सके।
कृषक फसल बीमा कराने हेतु बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बोवनी का प्रमाण पत्र सम्बन्धित (पटवारी अथवा पंचायत सचिव) से प्राप्त करें, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड इत्यादि (आधार कार्ड अनिवार्य) में से कोई एक एवं बैंक पासबुक की फोटोकापी लेकर बैंक जाएँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 हेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया गया है और बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है।
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