नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा (Lok Sabha) में ऐलान करते हुए बताया है कि राजद्रोह कानून (sedition law) को खत्म किया जा रहा है, इसे लेकर सरकार (Goverment) की तरफ से एक प्रस्ताव पेश (submit proposal) किया गया. पिछले कई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, कई विपक्षी दलों (opposition parties) ने इसे खत्म करने की मांग की थी और इसके दुरुपयोग का आरोप लगाया था.
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने वाले हैं. पहला इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में अंग्रेजों की संसद ने पारित किए थे. इन तीनों को आज हम समाप्त कर तीन नए कानून बनाने के लिए आया हूं.
केंद्रीय गृहमंत्री ने इस दौरान बताया कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी, वहीं सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी. इसी तरह एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है और राजद्रोह का कानून खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है.
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