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    धारा 497 को असंवैधानिक करार दिए जाने का मामला पांच जजों की बेंच को रेफर

  • January 14, 2021

    नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि व्याभिचार संबंधी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले को सैन्य बलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले को आगे विचार करने के लिए पांच जजों की बेंच को रेफर किया है।

    याचिका में सरकार का कहना है कि सैन्य बलों में तो किसी सहयोगी की पत्नी के साथ संबंध बनाने पर नौकरी से बर्खास्त तक किये जाने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि केवल व्याभिचार अपराध नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा था कि अगर पीड़ित पति या पत्नी व्याभिचार की वजह से खुदकुशी करते हैं और उसके साक्ष्य मिलते हैं तो खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला चलेगा। कोर्ट ने कहा था कि व्याभिचार शादी की संस्था से जुड़ा है और संसद ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया है।

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