जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बार फिर से धारा-144 (Section-144) की जद में आ गई है. राजधानी जयपुर (Jaipur) के खाचरियावास हाउस परिसर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. खाचरियावास हाउस परिसर क्षेत्र में धारा-144 आगामी 28 दिसंबर तक के लिए लगाई गई है. इसके पीछे कारण आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान जनशांति भंग होने की आशंका बताया गया है. सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक (उत्तर) ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर करके कहा कि क्षेत्र में 500 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी.
सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की है. यह आदेश आगामी 28 दिसम्बर 2022 की शाम 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा. सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक डॉ. हेमंत जाखड़ ने बताया कि इस अवधि में इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आयोजन कीर्तन, कव्वाली, प्रसादी और उद्घाटन के कार्यक्रम नहीं करेगा.
इन बातों पर रहेगी पूरी पाबंदी
आदेश के मुताबिक इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि खाचरियावास हाउस क्षेत्र में 500 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति न तो एकत्रित होंगे और न एकत्रित होकर चलेंगे. न ही किसी प्रकार की नारेबाजी की इजाजत दी जाएगी. ज़ुलूस आदि भी नहीं निकाल सकेंगे. किसी प्रकार का कोई हथियार लेकर नहीं चलेंगे. किसी प्रकार का अवरोध या रोकाटोकी नहीं कर सकेंगे.
जयपुर में पिछले दिनों भी लगाई गई थी धारा-144
यह आदेश राजकीय ड्यूटी पर कार्यरत अर्थात वास्तविक ड्यूटी को अंजाम देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भी जयपुर समेत बीकानेर और कोटा में शांतिभंग की आशंका के चलते धारा-144 लगाई गई थी. उस दौरान इन जिलों के साथ कई अन्य जिलों में भी धारा-144 को लंबी-लंबी अवधि के लिए लागू किया गया था. इस मसले को प्रदेश में खूब राजनीति गरमाई थी. बीजेपी ने जगह-जगह धारा-144 लगाने का विरोध जताया था. उस समय राजस्थान के कई शहरों में उपद्रव हो रहा था.
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