लखनऊ । कोविड (covid) के बढ़ते संक्रमण (increasing infection) के मद्देनजर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे, साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक, कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।
50 श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर बैन
वहीं, खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा, साथ ही धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
छतों पर ईंट-पत्थर रखने पर सख्ती
जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने शहर में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके अलावा, सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भड़काऊ पोस्ट न करें
आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे. ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दुनिया में मचा है हड़कंप
पूरी दुनिया में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron variant) के बढ़ते मामलों से खलबली मच गई। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वैरिएंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और यूके के डेटा के मुताबिक, कोविड का यह नया वैरिएंट बच्चों को ज्यादा शिकार बना रहा है. ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में हर किसी के लिए यह वैरिएंट एक बड़ी चुनौती बनने वाला है।
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