चंडीगढ़। पंजाब (Punjab) में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) के बाद अब गुरुवार को मतगणना होगी। मतगणना (counting of votes) को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सभी जिलों में सीआरपीसी (CRFP) की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ-साथ मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस करुणा राजू (S Karuna Raju) ने कहा कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार केवल दो लोग ही विजेती उम्मीदवार या उसके आधिकारिक प्रतिनिधि के साथ प्रमाण पत्र लेने के लिए मतगणना केंद्र में जा सकते हैं। इसके अलावा विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है।
उन्होंने कहा कि मतगणना के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि बताया कि गुरुवार को सुबह आठ बजे से 66 स्थानों पर बने 117 केन्द्रों पर मतगणना शुरू होगी। इस बार, 93 महिलाओं और दो ट्रांसजेंडर सहित कुल 1,304 उम्मीदवार मैदान में हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में 71.95 प्रतिशत मतदान हुआ था। पिछले तीन विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार सबसे कम मतदान हुआ था। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में 77.40 प्रतिशत, 2012 में 78.20 प्रतिशत और 2007 में 75.45 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि 2002 में केवल 65.14 प्रतिशत मतदान हुआ था।
गौरतलब है कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने 117 में से 77 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर शिअद-भाजपा गठबंधन के दस साल के शासन को समाप्त किया था। चुनाव में आप को 20 सीट, शिअद-भाजपा गठबंधन को 18 सीट और लोक इंसाफ पार्टी को दो सीट पर जीत मिली थी।
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