मुंबई। राज्यसभा सदस्य संजय राऊत (Rajya Sabha member Sanjay Raut) को मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट (High Court) के दूसरे जज एमएस कर्णिक ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद ईडी अब हाईकोर्ट के तीसरे जज के समक्ष याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।
मुंबई विशेष पीएमएलए कोर्ट ने गोरेगांव स्थित पत्राचाल घोटाला मामले (mail scam cases) में 9 नवंबर को संजय राऊत को जमानत दी थी। संजय राऊत 103 दिन बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन ईडी ने उसी दिन हाईकोर्ट में संजय राऊत को मिली जमानत (Bail) के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को बाद में भारती डांगे से सुनवाई से इनकार कर दिया था।
इसके बाद ईडी ने दूसरी याचिका जज एमएस कर्णिक के समक्ष दायर की। इस याचिका की सुनवाई आज होने वाली थी, लेकिन जज ने आज इस याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। अब ईडी हाईकोर्ट में संजय राऊत की जमानत को रद्द किए जाने के मुद्दे पर तीसरी याचिका करने की तैयारी कर रही है।
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