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SEBI ने तीन कंपनियों और तीन लोगों पर लगाया 32 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, यह है वजह

July 05, 2021

नई दिल्‍ली । सेबी ने आईएलएंडएफएस सेक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड (ISSL), अलायड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AFSPL) और तीन अन्य लोगों पर 32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना, इन तीन कंपनियों की म्यूचुअल फंड इकाइयों के कथित धोखाधड़ी के साथ किए गए हस्तांतरण के सिलसिले में लगाया गया है।

इसके अलावा पूंजी बाजार नियामक ने उनके खिलाफ कई निर्देश भी जारी किए। सेबी ने दो जुलाई को आईएसएसएल; आईएफएसपीएल और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ दो अलग-अलग आदेश जारी किए। नियामक ने 20 फरवरी, 2017 से आठ फरवरी, 2019 के बीच मामले की विस्तृत जांच करने के बाद ऐसा किया।


आईएसएसएल मामले में मंजूरी देने वाला सदस्य है जबकि आईएफएसपीएल डिपॉजिटरी प्रतिभागी है। सेबी ने आईएसएसएल पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते और कुछ निर्देश जारी करते हुए कहा कि उसका आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश के अधीन होगा।

सेबी ने साथ ही आईएसएसएल पर दो साल के लिए कोई नया ग्राहक हासिल करने पर रोक लगा दी है। यह कुछ शर्तों के अधीन होगा। सेबी के आदेश के मुताबिक एएफएसपीएल पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उसके प्रबंध निदेशक अवनीश कुमार मिश्रा पर तीन करोड़ रुपए, उसके दो निर्देशकों- हिमांशु अरोड़ा पर 14 लाख रुपए और जितेंद्र तिवारी पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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