नई दिल्ली। सेबी (SEBI) जल्द ही स्टार्टअप्स (Start-ups) के लिए बड़ी राहत दे सकता है। इसके साथ ही IPO समेत अन्य पब्लिक इश्यू को भी लॉन्च करने के नियमों को आसान बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी जल्द ही नियमों में बदलाव करने जा रहा है।
Start-ups को पब्लिक होने और इनमें से अर्ली स्टेज इंवेस्ट्स को एग्जिट विंडो देने के साथ इन्हें इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के नियमों में बदलाव होगा। इसके साथ ही कंपनियों के लिए डिलिस्टिगं की प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा। कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने डिलिस्टिंग के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सेबी आज होने वाली बैठक में इस पर फैसला सुना सकती है।
हो सकते हैं ये बदलाव : रिपोर्ट के मुताबिक, आज होने वाली बैठक में SEBI कंपनियों की Delisting में इंडिपेंडेट डायरेक्टर्स के बड़े रोल को हरी झंडी दिखा सकता है। इसके अलावा LODR के नियमों भी संशोधन कर सकता है, ताकि लिस्टेड कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नंस को मजबूत किया जा सके।
स्टार्टअप के लिए किया जा सकता है ये बदलाव : स्टार्टअप में 25 फीसदी या इससे ज्यादा हिस्सेदारी वाले निवेशकों के लिए सेबी शेयरहोल्डिंग पीरियड को घटा कर एक साल कर सकती है। बता दें अभी इसका समय 2 साल का है। इसके अलावा इंवेस्टमेंट डील्स के लिए ओपन ऑफर जारी करने को बढ़ावा मिल सकता है और पब्लिक इश्यू के दौरान एंकर इंवेस्टर्स को अधिक शेयर एलॉट करने साथ प्रमोटर्स और मौजूदा इंवेस्टर्स को स्पेशल राइट्स दिए जा सकते हैं।
जानें क्या है सेबी का प्लान : रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी का प्लान है कि पब्लिक इश्यू लाने वाली जो भी कंपनी आईजीपी पर लिस्ट होगी उस कंपनी या स्टार्टअप के प्रमोटर को DVR या सुपीरियर वोटिंग राइट दिया जाएगा। प्रमोटर्स को DVR शेयर एलॉट करना इस दिसा में बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि इससे लिस्टिंग के बाद भी Startup पर उसके फाउंडर्स का इंफ्लूएंस रहेगा।
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