इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल (Commissioner Pratibha Pal) के निर्देश के क्रम निगम भवन अनुज्ञा से प्राप्त स्वीकृति के विपरीत एवं भवन निर्माण पूर्णता (building completion) एवं अधिभोग प्रमाण-पत्र के बिना भवन का उपयोग करने पर झोन क्रमांक 08 वार्ड क्रमांक 35 अंतर्गत भवन स्वामी धीरज रामचंदानी, वंदना रामचंदानी, संजय बुधरानी (Sanjay Budhrani) द्वारा ग्राम लसूड़िया मोरी खसरा सर्वे क्रमांक 6 / 2. ए. बी. रोड, इंदौर पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के लगभग 0.35 हेक्टेयर भूमि पर RCC द्वारा प्लिंथ निर्माण कर लोहे के कॉलम एवं बीम डालकर स्टील स्ट्रक्चर द्वारा वाणिज्यक भवन टाटा शोरूम का निर्माण करने पर निगम द्वारा सील (sealed by corporation) करने की कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
विदित हो कि निगम द्वारा भवन स्वामी को स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था एवं स्थल पर चल रहे बिना किसी भवन निर्माण अनुमति एवं स्वीकृति के अवैध निर्माण कार्य को शीघ्र बंद कर, स्थल पर किये गए अवैध निर्माण को समयावधि में स्वयं हटाने हेतु सूचित किया गया था। परन्तु भवन स्वामी द्वारा निर्माणाधीन भवन की नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्थल अनुमोदन एवं नगर पालिक निगम द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति की स्वीकृति सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए है एवं न ही स्थल चल रहे बिना किसी भवन निर्माण अनुमति एवं स्वीकृति के अवैध निर्माण कार्य को बंद कर एवं स्थल पर किये गए अवैध निर्माण हटाया गया है। अतः आज निगम द्वारा किया गया निर्माण बिना स्वीकृति होकर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार अवैधानिक एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही करते हुए, स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर निगम द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई।
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