भोपाल। राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत कोरोना को लेकर जारी प्रोटोकॉल से जुड़ी खबरों का प्रकाशन भी संबंधित अधिकारी से पुष्टि करने के बाद किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना से जुड़ी खबरों की सत्यता की पुष्टि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालक स्वास्थ्य, कलेक्टर से पुष्टि करने के बाद ही प्रकाशित की जाएं।
अपुष्टि खबरों को रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि कोरोना से जुड़ी खबरों का प्रकाशन से पहले पुष्टि कर ली जाए। अपुष्ट और भ्रामक खबरें चलाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सभी अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स को संबंधित व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना होगा। होम क्वारेंटाइन में रहने वालों की सूचना अनिवार्य रूप से देना होगी। इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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