रतलाम। शासकीय एवं निजी स्कूल सोमवार, 21 सितम्बर से आंशिक रुप से खुलेंगे, जिनमें कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक की नियमित क्लासेस नहीं लगेगी, लेकिन शिक्षक नियमित रुप से स्कूल में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी किसी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए पालकों की अनुमति से पूर्ण रुप से ऐहतिहात बरतते हुए स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद, छोटे-मोटे समूह में समय के अंतराल से करना होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टेंडेड आपरेटिंग प्रोसिजर सिस्टम का शक्ति से पालन करना होगा।
शिक्षक एवं विद्यार्थी छ: फीट की शारीरिक दूरी, फेश कंवर या मास्क का उपयोग, बार-बार साबून से हाथ धोना अथवा सेनिट्राइज करने जैसे उपायों का अनिवार्य रुप से पालन करेंगे। पानी एवं हाथ धोने के स्थानों एवं शौचालयों की सफाई की जाएगी। शौचालय में साबुन एवं अन्य सामान,सेनेट्राइज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना होगा। स्कूल के प्रवेश स्थान पर थर्मल स्केनिंग एवं सेनेटाइजर डिस्पेंसर की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। जोखिम क्षेत्र में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी,साथ ही कंटेनमेंट झोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक स्कूल काउंसलर्स और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक-जूट होकर काम करेंगे। छात्र शिक्षक या कर्मचारी बुखार, खांसी या श्वास लेने में कठिनाई होने पर निकटतम चिकित्सा सुविधा संस्थान को तुरंत सूचित कर चिकित्सकीय परामर्श लेना होगा। यदि व्यक्ति पाजेटिव आता है तो पूरे परिसर का किटाणु शोधन किया जाएगा।
यह निर्देश मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह ने 20 सितम्बर को भी एक परिपत्र जारी कर समस्त कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को दिये हैं।