विदिशा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में सागर के स्कूल बस दुर्घटना के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट कलेक्टर को प्रेषित की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव को प्रेषित रिपोर्ट का हवाला देते हुए संयुक्त कलेक्टर एवं एसडब्ल्यू शाखा प्रभारी श्रीमती अनुभा जैन ने बताया कि ग्राम चंद्रापुर तहसील त्यौंदा थाना राहतगढ़ अंतर्गत हुई बस दुर्घटना के संबंध में पांच बिंदुओं पर जानकारी चाही गई थी जो संबंधित अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर क्रमश: बिंदुवार निम्नानुसार है।
प्रकरण में घायल बच्चों के उपचार हेतु की गई व्यवस्था की रिपोर्ट-खण्ड चिकित्सा अधिकारी बासौदा द्वारा उल्लेख कर बताया गया है, कि ग्राम चंद्रापुर तहसील त्योंदा थाना राहतगढ अंतर्गत हुई बस दुर्घटना के संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योंदा के आईपीडी रजिस्ट्रेशन अनुसार कोई भी घायल बच्चा संस्था में उपचार हेतु भर्ती नही हुआ एवं उक्त घटना से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। प्रकरण में मृत नाबालिगों के परिजनों को उपलब्ध कराई गई सहायता, वित्तीय सहायता तहसीलदार त्योंदा द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि सागर के स्कूल बस दुर्घटना के संदर्भ में घटना स्थल ग्राम चन्द्रापवुर तहसील राहतगढ जिला सागर के अंतर्गत आता है। त्योंदा अंतर्गत आने वाले ग्राम रमपुरा का छात्र शैलेन्द्र पुत्र भागीरथ कुर्मी उम्र 17 वर्ष 09 माह कक्षा 11वीं में अध्ययनरत था, जो दुर्घटना में मृत हो गया था। जिसे तहसील त्योंदा से कोई सहायता राशि प्रदाय नहीं कराई गई। प्रकरण में आरोपी बस चालक के विरूद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट- थाना प्रभारी थाना त्योंदा जिला विदिशा ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि घायल बच्चा शैलेन्द्र पिता भागीरथ कुर्मी उम्र 17 साल निवासी ग्राम रमपुरा थाना त्योंदा जिला विदिशा का घटना स्थल ग्राम चंद्रापुर के पास आम रोड है, जो थाना राहतगढ जिला सागर (म.प्र.) से संबंध रखता है। घायल का उपचार एवं पी.एम. राहतगढ जिला सागर में हुआ है एवं बस चालक के विरूद्ध की गई अध्यतन कार्यवाही की जानकारी थाना राहतगढ जिला सागर से लिए जाने का उल्लेख किया गया है।