नई दिल्ली। राजनीतिक दलों द्वारा अपने नाम पर धार्मिक नामों व प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोई ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल, धार्मिक नामों व प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर राजनीतक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
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