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    मनीष सिसोदिया को जमानत ना देने पर SC की फटकार, अदालत ने जानें क्या-क्या कहा?

  • August 09, 2024

    नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. 17 महीने बाद वो जेल से बाहर आएंगे. दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया था. इसके दो दिन बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. फिर इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च 2023 को ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था. कानूनी दांव-पेंच और लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आप नेता को बड़ी राहत मिली है. ये महज सिसोदिया को राहत मिलने का फैसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को नसीहत भी दी है.


    आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या-क्या कहा.

    1. दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दी. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि 17 महीने से सिसोदिया हिरासत में हैं लेकिन अभी तक केस की सुनवाई शुरू तक नहीं हुई है.
    2. यहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मनीष सिसोदिया शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत में भेजना ठीक नहीं होगा. अब वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट ये समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद.
    3. यहां गौर करने वाली बात ये है कि सिसोदिया ने जिस बेस पर जमानत मांगी थी, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है. सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि वो 17 महीने से हिरासत में हैं. उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है. सिसोदिया की इस याचिका का ईडी और सीबीआई ने विरोध किया था.
    4. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए सिसोदिया को निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए.
    5. कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट मामलों में जमानत न दिए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई है. पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सबऑर्डिनेट और हाई कोर्ट कानून के स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए. बिना मुकदमे के सजा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
    6. कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत करार दिया है. उम्मीद जताई कि केजरीवाल समेत जेल में बंद पार्टी के अन्य नेताओं को भी न्याय मिलेगा. दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, सत्यमेव जयते. आज सत्य, शिक्षा और बच्चों की जीत हुई है.
    7. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक सिसोदिया को जमानत मिलने से पूरे देश में खुशी है. मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं. मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया.
    8. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, 17 महीने के इंतजार के बाद बड़ी सफलता मिली लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपकी दुर्भावना वाली राजनीति कब तक चलेगी? यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है.
    9. संजय सिंह ने कहा कि इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? मनीष और उनके परिवार ने इन 17 माह में जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली उसका हिसाब कौन देगा? उनको जमानत मिलना पार्टी और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर झुकाता हूं.
    10. सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जमानत मिली है, सिसोदिया अपराध से मुक्त नहीं हुए हैं. आम आदमी पार्टी पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल है. 7 बार सिसोदिया की जमानत खारिज हो चुकी है. यह आठवां प्रयास था. आज उन्हें जमानत मिली क्योंकि उन्होंने सुनवाई में देरी के आधार पर अपील की थी.

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