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    EMI चुकाने से राहत मांगने वाली याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

  • June 11, 2021

    नई दिल्ली। देश में कोविड़-19 महामारी के दौर में कर्ज लिए लोगों के द्वारा किश्त चुकाने से राहत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। SC ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लॉकडाउन की वजह से लोगों को हुई आर्थिक दिक्कत के चलते बैंक लोन किश्त चुकाने से 6 महीने की राहत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। SC ने कहा है कि हम वित्तीय विशेषज्ञ नहीं है। सरकार को कोरोना टीकाकरण और प्रवासी मजदूरों समेत कई मसलों पर अभी खर्च करना है। ऐसे में बेहतर होगा कि सरकार को ही तय करने दिया जाए कि वो इस पर क्या सोचती है।

    साथ हि कोविड़ महामारी की वजह से जान गंवाने वाले परिवार वालों को 4 लाख का मुआवजा और death Certificate में मौत की सही वजह दर्ज करने की मांग पर सुनवाई हुई। SG तुषार मेहता ने कहा कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। SC 21 जून 2021 को इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा। 

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