नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित शराब घोटाले (Alleged Liquor scam) से जुड़े केस में कारोबारी अमनदीप सिंह ढल (Businessman Amandeep Singh Dhal) की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। ढल ने हाई कोर्ट (High Court) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।
ढल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी(Abhishek Manu Singhvi) ने याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया जिसे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अस्वीकार कर दिया। बेंच ने कहा, ‘हमें गरीब वादियों के बारे में भी सोचना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को यूं ही दरकिनार नहीं कर सकते।’ सिंघवी ने कहा कि ढल लंबे समय से हिरासत में हैं।
उन्होंने कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। पीएमएलए के एक और अधिक कड़े मामले में निष्कर्ष मेरे पक्ष में हैं। मैं अंतरिम जमानत का भी अनुरोध कर रहा हूं।’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने 17 नवंबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी करके उससे ढल की याचिका पर जवाब देने को कहा था और मामले की सुनवाई नवंबर के लिए तय की थी। ढल ने हाई कोर्ट के चार जून के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले के सिलसिले में पिछले साल अप्रैल में सीबीआई ने ढल को गिरफ्तार किया था।
ढल कथित घोटाले से जुड़े अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं। इस घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved