नई दिल्ली। सिनेमाघरों (movie theaters) में बाहरी खाना-पीना ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की अहम टिप्पणी, कहा- थिएटर कोई जिम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल (cinema hall) के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने के जम्मू हाईकोर्ट (Jammu High Court) के फैसले को रद्द कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के लिए नियम और शर्तें तय (set terms and conditions) करने के लिए हॉल प्रबंधन पूरी तरह से हकदार हैं। एक फिल्म देखने वाले के पास सिनेमाघरों के अंदर उपलब्ध खाद्य और पेय पदार्थों को खरीदने या नहीं खरीदने का विकल्प होता है।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा सिनेमा हॉल जिम नहीं है, जहां आपको पौष्टिक भोजन चाहिए। वह मनोरंजन की जगह है। सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना-पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि इस आदेश को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसमें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
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