तिरुवंतपुरम। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) को तिरुवंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Thiruvananthapuram International Airport) को लीज पर देने के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के फैसले को सही मानते हुए केरल सरकार की याचिका खारिज (Kerala government’s petition dismissed) कर दी थी. AAI ने पिछले साल फरवरी में अडानी समूह (Adani Group) को 50 साल की अवधि के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास की अनुमति दी थी. केरल हाईकोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज किया था. मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने ये फैसला सुनाया.
इससे पहले ये मामला केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) पहुंचा था. तब जस्टिस के विनोद चंद्रन और सीएस डायस ने कहा कि वे केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. इसके खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. केरल सरकार ने दावा किया कि प्रस्ताव के लिए नियम निजी कंपनियों के अनुरूप बनाए गए थे. अदालत ने उस तर्क को खारिज कर दिया. केंद्र ने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी. इसके अलावा राज्य के अनुरोध पर केएसआईडीसी (केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम) को विशेष लाभ दिया गया था.
पिछले साल अक्टूबर में हवाई अड्डे को अदानी समूह को सौंप दिया गया था. कंपनी ने AII को प्रति यात्री 168 रुपये देने का ऐलान कर 2019 में बोली जीत ली थी. KSIDC ने भी बोली में भाग लिया लेकिन अदानी समूह की बोली से हार गया. तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि बोली हारने के बाद अधिग्रहण का विरोध करना गलत था. मुख्यमंत्री विजयन ने पिछले साल कहा था कि पिछले दो सालों से राज्य इस कदम का विरोध कर रहा है. मैंने पीएम मोदी को दो बार पत्र लिखा है. फिर भी राज्य के विरोध की अनदेखी करते हुए इसे एक निजी संस्था को सौंप दिया गया.
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