नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी निवास वर्षा पर आपात बैठक चल रही है, जिसमें अगले कदम पर विचार किया जा रहा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को ज्यादा जजों की बेंच के पास भेजने से इनकार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिसके तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए मंडल फैसले के तहत तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया जाए।
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