मुंबई: SBI (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को एक नोटिस जारी किया है. बैंक ने खाताधारकों से कहा है कि जल्द से जल्द PAN-Aadhaar card को 30 सितंबर तक लिंक करा लें. बैंक ने कहा है कि अगर आप ये काम तय समयसीमा में नहीं करते हैं तो आपकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है. स्टेट बैंक ने अपनी official website पर ये बात कही है.
साथ ही बैंक ने कहा है कि अगर आधार और पैन को एक साथ लिंक नहीं किया तो पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. इस कारण ग्राहकों से कहा है कि अपने खाते के निर्बाध संचालन के लिए आधार और पैन को जरूर लिंक कर लें. नोटिस में कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना सबके लिए अनिवार्य है. इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है.
SBI बैंक अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड
अगर आप 30 सितंबर तक अपना KYC नहीं कराते हैं तो आपके साथ क्या होगा. SBI ने कहा कि बिना KYC के आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपके अकाउंट में जमा पैसा फ्रीज हो जाएगा. आप उस पैसे को नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.
SBI ने कहा कि अगर आपके बैंक अकाउंट से आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है तो आपको बैंक को दोबारा आधार और PAN भेजने की जरूरत नहीं है. सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी. हालांकि तब से अब तक सरकार कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुकी है.
आपको बता दें कि किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन में PAN होना अनिवार्य है. आप बैंक अकाउंट खुलवाएं, डीमैट अकाउंट खुलवाएं, किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या पैसे से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो आपके पास PAN होना चाहिए.
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया
1- आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का दो तरीका है. पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.
2- अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा.
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