नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश दिया कि (Instructed that) एसबीआई (SBI) 21 मार्च को शाम 5 बजे तक (By 5 pm on March 21) इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों (All Details of Electoral Bonds) का खुलासा करे (Should Disclose) । इसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया । हलफनामें के संबंध में कहा गया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड के अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का खुलासा न करने पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के आदेश में कहा था, “एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करना होगा जिसमें भुनाने की तारीख और चुनावी बांड का मूल्य शामिल होगा। एसबीआई इस फैसले की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर 6 मार्च 2024 तक उपरोक्त जानकारी ईसीआई को प्रस्तुत कर दी थी। पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को वर्ष 2018 में शुरू की गई चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया और एसबीआई को तत्काल इन्हें जारी करने से रोकने का आदेश दिया।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी करते हुए बताया था कि उपरोक्त डेटा 1 अप्रैल 2019 और 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बांडों के संबंध में है।”एसबीआई ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 और 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बांड खरीदे गए और राजनीतिक दलों द्वारा 22,030 बांड भुनाए गए।
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