नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है. 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत का बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है. संजय सिंह के वकीलों ने राउज ऐवन्यू कोर्ट को संजय सिंह की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया.
वकील ने कहा कि संजय सिंह की जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार संजय सिंह की पत्नी हैं. वकील ने कहा कि मैं एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा भी नहीं है. ED ने कहा कि हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते. कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा.
संजय सिंह के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें
ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों के अनुसार जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे. शर्तों में आगे कहा गया है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में वह अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. संजय सिंह अगर दिल्ली- NCR छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम IO के साथ साझा करेंगे. वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और IO के साथ साझा करेंगे.
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