जबलपुर। अवैध कालोनियों के विरुद्ध प्रशासन भले ही सख्ती के संकेत दे रहा हो, लेकिन अवैध कालोनाइजरों के हौंसले कम नहीं हो रहे। पनागर तहसील के अंतर्गत ग्राम सूखा में अवैध कॉलोनी काटे जाने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में कालोनी सेल के प्रभारी अधिकारी एवं एसडीएम जबलपुर पीके सेनगुप्ता ने अवैध कालोनी काटने वाले तीन कालोनाइजरों को नोटिस जारी किया है। इस मनमानी की शिकायत पर प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित कालोनाइजरों से 28 फरवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। एसडीएम पीके सेनगुप्ता ने कहा कि अगर दी गई समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल पीके सेनगुप्ता द्वारा बताया गया कि इस मामले में नितेन्द्र अग्रवाल की ओर से लिखित शिकायत पेश की गई थी।
दस्तावेज जमा करने होंगे
न्यायालय एसडीएम ने आदेश दिया है कि 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक कालोनाइजर लायसेंस, विकास अनुज्ञा, डायवर्सन, टीएंडसीपी द्वारा स्वीकृत नक्शा और रेरा का पंजीयन प्रमाण पत्र हर हाल में प्रस्तुत किया जाए। समय पर दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए जा पाने पर पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-घ की उप धारा-3 के प्रविधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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