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पुलिस के प्रकरण को संघवी ने दी चुनौती

April 06, 2021

आरोप केवल डराने-धमकाने का और जड़ दी ढेरों धाराएं
जमीन खरीदने वाली कंपनी में न डायरेक्टर न शेयर होल्डर… प्रकरण रद्द किए जाने की याचिका
इंदौर। हाउसिंग सोसायटियों (Housing Societies) की जमीनों की हेराफेरी के मामले में चले अभियान में सुरेन्द्र संघवी ( Surendra Sanghvi) को तमाम धाराओं में पुलिस ने आरोपी तो बना लिया है, लेकिन संघवी ने हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर कर पुलिस के प्रकरण को चुनौती देते हुए कहा कि उनके खिलाफ पुलिस के पास न तो कोई शिकायत है और न ही कोई सबूत। पुलिस द्वारा जिस सिम्प्लेक्स मेगा इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (Simplex Mega Investment and Finance Private Limited) द्वारा खरीदी गई भूमि के मामले में उन पर प्रकरण दर्ज किया गया है, उसमें न तो वह डायरेक्टर रहे न ही शेयर होल्डर। संघवी का कहना है कि उनका उक्त कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि के मामले में कुछ सदस्यों पर राजीनामा हेतु दबाव डालने का जो आरोप है उसके लिए जमानती धारा में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।


प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान हाउसिंग सोसायटी के प्लाटधारियों को धोखा देने और उनकी जमीनें हड़पने वाले तमाम भूमाफियाओं के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए कार्रवाई की गई। इनमें भूमाफिया दीपक जैन उर्फ दीपक मद्दा के साथ पुलिस ने सुरेन्द्र संघवी ( Surendra Sanghvi) और प्रतीक संघवी (Prateek Sanghvi) के खिलाफ भी प्रकरण कायम किया है। सुरेन्द्र संघवी ने पुलिस के प्रकरण को हाईकोर्ट मेें चुनौती देते हुए कहा कि उन पर लगाई गई तमाम धाराएं बेबुनियाद और बिना किसी आरोप के कायम की गई हैं। संघवी का कहना है कि पुलिस द्वारा फरियादी संजय सिरोलिया की शिकायत पर उक्त प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था द्वारा विकसित अयोध्यापुरी कालोनी की 16.7 एकड़ भूमि में से 4 एकड़ भूमि अनधिकृत लाभ प्राप्त करने एवं संस्था के सदस्यों से धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत करते हुए षड्यंत्रपूर्वक कार्य करते हुए उनकी कंपनी सिम्प्लेक्स मेगा इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (Simplex Mega Investment and Finance Private Limited) द्वारा खरीदी गई। शिकायत में कहा गया कि उक्त 4 एकड़ भूमि पर संस्था के 96 सदस्यों के भूखंड थे और जमीन खरीदे जाने से उनके हकों पर कुठाराघात हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रणवीरसिंह सूदन, विमल लुहाडिय़ा, पुष्पेन्द्र नीमा, सिम्प्लेक्स के संचालक दिलीप सिसौदिया उर्फ दिलीप जैन, मुकेश खत्री, प्रतीक संघवी के साथ ही सुरेन्द्र संघवी के विरुद्ध भी धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अपने ऊपर पुलिस द्वारा कायम किए गए प्रकरणों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता सुरेन्द्र संघवी ने कहा कि जिस सिम्प्लेक्स मेगा इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (Simplex Mega Investment and Finance Private Limited) द्वारा खरीदी गई अयोध्यापुरी की जमीन के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है, उसमें उस कंपनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। न तो वे उस कंपनी में डायरेक्टर रहे न ही शेयर होल्डर हैं। ऐसे में उस कंपनी के किसी भी मुनाफे से उनका कोई सरोकार नहीं बनता, इसलिए उन पर लगाए गए तमाम आरोप गलत हैं। संघवी ने अपनी याचिका में कहा कि उक्त शिकायत में भी शिकायतकर्ता द्वारा मुझ पर मात्र सेटलमेंट करने का दबाव के लिए डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हंै। यह आरोप केवल जमानती धारा के अंतर्गत आता है, लेकिन पुलिस ने उन पर कई गैरजमानती बेुनियाद धाराएं थोप दीं। संघवी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है, जिसकी पैैरवी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तन्खा एवं विश्वजीत जोशी द्वारा की जाएगी।


एक मामले के दो प्रकरण
संघवी के अभिभाषक विनीत जोशी (Vineet Joshi) का कहना है कि देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था से मेसर्स सिम्प्लेक्स मेगा इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड (Simplex Mega Investment and Finance Private Limited) द्वारा वर्ष 2007 में खरीदी गई संपत्ति के मामले में वर्ष 2009 से एक प्रकरण कंपनी के संचालकों के विरुद्ध अदालत में प्रचलित है। उक्त प्रकरण में भी सुरेन्द्र पिता जयंतीलाल संघवी का नाम बतौर आरोपी समायोजित किया गया है। उक्त मामले में भी संघवी की निरापराधिता साबित करने के लिए तमाम तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बावजूद समान आधारों पर पुन: वर्ष 2021 में गैरसंवैधानिक तौर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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