नई दिल्ली (New Dehli) । Sana Khan Murder Case सना खान हत्याकांड मामले में पुलिस (Police) ने सनसनीखेज खुलासे (revelations) किए हैं। पुलिस का कहना है कि सना को कथित (alleged) तौर पर उसके पति ने अपने ‘सेक्सटॉर्शन’ (sextortion’) गिरोह में शामिल (Involved) करने को मजबूर किया।
मध्य प्रदेश में नागपुर निवासी भाजपा पदाधिकारी सना खान की हत्या मामले की जांच कर रही पुलिस ने रविवार को सनसनीखेज खुलासे किए। पुलिस ने कहा कि उसे पता चला है कि सना को कथित तौर पर उसके पति एवं अन्य द्वारा संचालित ‘सेक्सटॉर्शन’ गिरोह में शामिल होने को बाध्य किया गया। यह गिरोह ने सना का इस्तेमाल लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए करता था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने गिरोह के जरिये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कई लोगों को निशाना बनाया और पीड़ितों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपये कमाए।
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के जबलपुर में 34 वर्षीय सना की हत्या कर दी गई थी। सना खान की मां ने रविवार को नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज करके आरोप लगाया कि उसकी बेटी को धमकी देकर उक्त गिरोह में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। पुलिस ने बताया कि सना की मां की शिकायत पर सना के पति अमित उर्फ पप्पू साहू (37) और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सना की हत्या के मामले में साहू और दो अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
सना नागपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी थी। सना के साहू से मिलने के लिए एक अगस्त को जबलपुर जाने के बाद जब उसका पता नहीं चला, तो नागपुर में अवस्थी नगर की निवासी सना की मां मेहरूनिशा ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कहा कि साहू को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अमित उर्फ पप्पू साहू ने पुलिस को बताया कि सना उसकी पत्नी थी और उसने पैसे और व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर उसकी हत्या कर दी और सना के शव को जबलपुर में एक नदी में फेंक दिया था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारी जांच से पता चला कि अमित साहू एक गिरोह चलाता था, जो सना का इस्तेमाल लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिये करता था। यह गिरोह पुरुषों को निशाना बनाता और उनके पास सना को भेजता था। इसके बाद वह उनके साथ शरीरिक संबंध स्थापित करती। इसके बाद वह पीड़ितों की आपत्तिजनक अवस्था की वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ उनकी फोटो भी खींचा करती थी। फिर पैसे के लिए ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करती थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तरह से गिरोह के सदस्य हर पीड़ित से लाखों रुपयों की वसूली करते थे। उन्होंने बताया कि सना वर्ष 2021 में इस गिरोह का हिस्सा बनी थी। पुलिस ने साहू और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 386 और 389 (सभी जबरन वसूली से संबंधित), 354 (डी) (पीछा करना), 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 34 (सामान्य इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ‘सेक्सटॉर्शन’ के तहत अपराधी आपत्तिजनक तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं।
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