भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल-2.0 योजना का लाभ सभी श्रमिकों के परिवार को मिलेगा। यह योजना हितग्राहियों को पूरे जीवन में संकट और आर्थिक आवश्यकता की स्थितियों में लाभान्वित करने वाली अद्भुत योजना है। योजना गरीबों का संबल है। चाहे आकस्मिक दुर्घटना हो या बीमारी के समय आर्थिक सहारा देने की बात हो या फिर हितग्राही परिवार के किसी परिजन की मृत्यु का मामला हो, संबल योजना श्रमिकों को बाधाओं से पार कराकर मदद पहुँचाने के लिए बनाई गई थी। वर्ष 2018 में इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ था। पूर्व सरकार ने योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया और बंद कर दिया।
नए हितग्राहियों को जोडऩे की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संबल योजना को अधिक हितग्राहीमूलक बनाते हुए नए स्वरूप का निर्धारण किया है। साथ ही अब योजना में हितग्राहियों को जोडऩे की कार्यवाही भी प्रारंभ हो जाएगी। नवीन पंजीयन प्रक्रिया में प्रदेश के लाखों तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी असंगठित श्रमिक के रूप में शामिल किया गया है। योजना के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन, नागरिक सुविधा और लोक सेवा केंद्रों से किए जाने की सुविधा की गई है। संबल-2.0 योजना में वे श्रमिक भी नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें पूर्व में अपात्र घोषित कर दिया गया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद अब प्रत्येक स्तर पर ट्रेकिंग से हितग्राही को लाभ दिलवाने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
जरूरतमंदों तक पहुंचाएं सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत और अन्य संस्थाओं में इस अभिनव और अद्भुत योजना की सूचना पहुँचाई जा रही है। सरकार विभिन्न समाचार-पत्रों और प्रसार माध्यम से भी इसका प्रचार करेगी। यह एक मानवीय योजना है। जो महिलाएँ प्रसव के समय पर्याप्त आराम नहीं कर पाती, उन्हें योजना में 16 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। प्रसव के पूर्व दी जाने वाली सहायता पहले 4 हजार और प्रसव के पश्चात दी जाने वाली सहायता राशि 12 हजार रूपये है। यह योजना बहनों के लिए प्रसूति के कष्ट दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। श्रमिकों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल प्रदान की जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। अपने लाभकारी प्रावधानों की वजह से संबल योजना सभी के साथ न्याय करेगी। विद्यार्थियों के बढ़ते कदम नहीं रूकेंगे।
मृत्यु और अपंगता की स्थिति में मिलता है आर्थिक सहारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल 2.0 योजना में यह भी प्रावधान है कि हितग्राही आवेदन निरस्त होने पर अपील कर सकेगा। असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिक भाइयों को अनुग्रह सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर परिवार को 4 लाख रूपए की राशि दी जाती है। सामान्य दशा में मृत्यु होने पर भी 2 लाख रूपए प्रदान किए जाते हैं। यही नहीं स्थाई अपंगता पर 2 लाख रूपए, आंशिक अपंगता पर एक लाख रूपए प्रदान किए जाते हैं। अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5 हजार रूपए की राशि दी जाती है। योजना के पात्र वे सब श्रमिक हैं, जिन्हें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हितग्राही के परिवार के पास एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होने, शासकीय सेवा में न होने और आयकर दाता न होने पर पात्रता प्राप्त होती है।
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