24 फरवरी को आयोजित लोक अदालत में 25 से 100 फीसदी तक रहेगी छूट
इंदौर। समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत24 फरवरी को जो लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसमें सम्पत्ति, जलकर (property, water tax) अधिभार में उपभोक्ताओं (Custemor) को छूट दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय ने इस आशय का दिशा-निर्देश सभी निगमायुक्तों, सीएमएचओ को भिजवाए हैं। उप सचिव आरके कार्तिकेय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 24 फरवरी को जो लोक अदालत शिविर समाधान आपके द्वार योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है उसमें सम्पत्ति, जल कर सरचार्ज में शर्तों के साथ छूट दी जाना है।
नगर निगम का पोर्टल भी बीते कई दिनों से ठप पड़ा था, जिसके अभी चालू होने की जानकारी मिली है। फलस्वरूप सम्पत्ति और जल कर वसूली की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी थी। निगम ने पिछले दिनों अवैध कनेक्शनों को वैध करने का भी अभियान चलाया। मगर इसमें भी पोर्टल की तकनीकी त्रुटियां बाधा बन रही थी। दूसरी तरफ लोक अदालतों के माध्यम से भी नगर निगम उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देता रहा है, जिसके बदले निगम को भी करोड़ों रुपए की राशि प्राप्त हो जाती है और बीते दिनों में माली हालत खस्ता होने के चलते इन शिविरों के माध्यम से आने वाली राशि से ही वेतन बांटने के साथ जरूरी काम हो सके हैं। अभी समाधान आपके द्वार के तहत सम्पत्ति, जल कर में छूट 2022-23 की बकाया राशि के अधिभार यानी सरचार्ज पर मिलेगी। ऐसे सम्पत्तिकर के प्रकरण, जिनमें कर या अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है उनमें 100 फीसदी सरचार्ज में छूट रहेगी तथा ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपए तक की राशि बकाया है, उनको 50 फीसदी ही सरचार्ज की छूट मान्य रहेगी। इसी तरह एक लाख से अधिक के बड़े बकायादारों के लिए छूट की अधिकतम सीमा 25 फीसदी तय की गई है। इसी तरह जलकर के मामले में 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 फीसदी और उससे अधिक 50 हजार पर 75 फीसदी और उससे अधिक पर 50 फीसदी छूट देय होगी।
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