• img-fluid

    सागर कलेक्टर हाईकोर्ट में तलब

  • April 10, 2022

    • शासन के आदेश का अक्षश: पालन न होने पर कोर्ट सख्त

    जबलपुर। सागर जिले की केसली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बघवारा के ग्राम रोजगार सहायक को शासन के निर्देशों का अक्षश: पालन किये बगैर बर्खास्त किये जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्धिवेदी की एकलपीठ ने मामले में सागर कलेक्टर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की है।



    यह मामला ग्राम रोजगार सहायक रामेश्वर प्रसाद सेन की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि उनकी नियुक्ति जॉबकार्ड धारियों को सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने में की गई थी। ग्राम पंचायत बघवारा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लेबर बजट निर्धारित प्रगति कार्य न होने का हवाला देते हुए कहा गया कि प्रगति कार्यों की संख्या के अनुरूप लेबर का नियोजन नहीं किया गया। निर्धारित समय सीमा मे मजदूरी का भुगतान का प्रतिशत भी कम है। जिस पर उन्हें कारण बताओं नोटिस देकर 23 फरवरी 2022 को सेवा समाप्त कर दी गई। आवेदक की ओर से कहा गया कि शासन ने समस्त कलेक्टरो क़ो सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया की विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करे। इतना ही नहीं छोटी-मोटी त्रुटियों में सेवा समाप्ति न करे, लेकिन कलेक्टर ने उक्त आदेश का पालन किये बगैर आवेदक को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश जारी कर दिया, जो कि अवैधानिक है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त आदेश जारी किये। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा।

    Share:

    नवविवाहिता फंदे पर लटकी, मौत

    Sun Apr 10 , 2022
    न्यू आनंद नगर रजा चौक की घटना परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप जबलपुर। हनुमानताल थाना क्षेत्रातंर्गत रजा चौक न्यू आनंद नगर में एक 24 वर्षीय नवविवाहिता ने परेशान होकर फांसी लगा ली जिससे उसकी मौत हो गई। महिला ने सुबह जब दरवाजा नहीं खोला तो उसके पति ने धक्का देकर दरवाजा तोड़ा और अंदर […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    बुधवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved