इंदौर। नगर निगम (municipal Corporation) ने पिछले दिनों 22 आवासीय और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों ( Residential, Commercial Establishments) को सील (Seal) करने के नोटिस जारी किए थे, जहां पर स्वीकृति से अधिक निर्माण पाया गया। अभी शासन ने चूंकि 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माणों की कम्पाउंडिंग करने का नियम लागू कर दिया है। लिहाजा निगम में अधिभोग और कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र लिए बिना शुरू किए गए आवासीय और व्यवसायिक भवन निर्माताओं को कम्पाउंडिंग करवाने की सुविधा भी दी है, लेकिन श्रीराम नगर, केसरबाग रोड (Kesar bagh Road) पर बनी एक बिल्डिंग में बेसमेंट में भी अतिरिक्त निर्माण कर लिया, जिसकी कम्पाउंडिंग (Compounding) संभव नहीं है। लिहाजा 14 दुकानें सील (Seal) कर दी गई।
सम्पत फार्म (Sampal Farm) में बन रहे ऐसे 13 बंगलों के निर्माण सामने आने पर निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Smt. Pratibha Pal) के निर्देश पर नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं पिछले दिनों 22 बिल्डिंगों को भी कार्यपूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्र ना लिए जाने के मामले में नोटिस जारी किए थे। अपर आयुक्त संदीप सोनी (Sandeep Soni) ने बताया कि 30 फीसदी तक कम्पाउंडिंग (Compounding) के नियम आ गए हैं। लिहाजा जिन बिल्डिंगों में 30 फीसदी या उससे कम अवैध निर्माण हैं उनकी कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन श्रीराम नगर केसरबाग रोड, पुराना आरटीओ क्षेत्र में कमल किशोर नीमा और गिरधारीलाल नीमा द्वारा एमओएस को कवर करते हुए 14 दुकानों सहित बेसमेंट, जी प्लस टू में स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण कियागया और बिना अधिभोग व कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए सम्पत्ति का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया, जिसके चलते कल निगम ने 14 दुकानें सील की। इस दौरान भवन अधिकारी असीत खरे, परसराम आरोलिया और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चूंकि बिल्डर ने बेसमेंट और एमओएस में भी निर्माण कर लिया, जो नियम मुताबिक कम्पाउंडेबल नहीं है। भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, भवन दरोगा और ऑटो डीसीआर सेल स्टाफ को निर्देश दिए कि कल 8 अक्टूबर को सभी 19 झोनों पर कम्पाउंडिंग के लिए शिविर लगाए जाएं और लोगों से आवेदन भी लें और क्या-क्या दस्तावेज लगना है और कितना शुल्क लगेगा इसकी भी जानकारी दी जाए।
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