भोपाल। ग्वालियर (Gwalior) में आटो (Auto) और बस (Bus) की भिड़ंत के बाद परिवहन विभाग (Transport Department) आटो (Auto) के संचालन के लिए नए नियम (Rules) बनाने जा रहा है। 10 साल पुराने (Old) आटो (Auto) को परमिट (Permit) नहीं दिया जाएगा। इनकी गति भी 40 किमी प्रतिघंटा निर्धारित की जा रही है। गति नियंत्रण के लिए आटो (Auto) में स्पीड गवर्नर व व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस (Speed Ggovernor and Vehicle Tracking Device) को अनिवार्य किया जा रहा है। जिससे आटो (Auto) की लोकेशन (Location) पता रहे। विभाग ने नए नियमों (New Rules) पर दावे-आपत्तियों के लिए प्रारंभिक गजट नोटिफिकेशन (Preliminary gazette notification) भी जारी कर दिया है। नए नियमों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (Regional transport authority), आटो मालिक (Auto Owner), चालक के दायित्व निर्धारित किए गए हैं।
बस के रूट पर आटो को परमिट नहीं
परिवहन विभाग के सूत्रों का कहना है आटो व रिक्शा के लिए बनाए जा रहे नए नियम को आटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 नाम दिया गया है। नए नियम के तहत जिस रूट पर बस, मिनी बस संचालित होंगी, उस मार्ग पर आटो को परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ई-कार्ट, ई-रिक्शा और आटो के संचालन के लिए नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण रूटों पर सूत्रीयकरण व निर्धारण करने के बाद मार्गों पर परमिट जारी कर सकेंगे। परिवहन कार्यालय में ई-कार्ट, ई-रिक्शा और आटो की पंजीयन संख्या भी निर्धारित की जाएगी। आटो में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही परमिट निरस्त करने की कार्रवाई होगी। आटो में यात्रियों की संख्या तीन निर्धारित की गई है।
रूट के हिसाब से कलर कोडिंग
आटो को नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के परमिट दिए जाएंगे। रूट के हिसाब से कलर कोडिंग का पालन करना होगा। यदि परमिट की शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो आटो जब्त कर लिया जाएगा। विभाग ने चार कलर कोड तैयार किए हैं। ऊपरी भाग पीला और नीचे का काला, ऊपरी भाग लाल और नीचे का नीला, ऊपरी भाग नीला व निचला भाग काला, ऊपरी भाग हरा व निचला भाग काला। कलर कोडिंग के हिसाब से रूट पर चलने की इजाजत होगी। सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से आटो स्टैंड निर्धारित किए जाएंगे। परमिट के हिसाब से ही आटो रूट पर चल सकेंगे। आटो में व्हीकर ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने के बाद परिवहन विभाग के सेंट्रल सर्वर से जुडऩा जरूरी होगा। परमिट पांच साल के लिए जारी किया जाएगा। इस अवधि के समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए चार महीने अतिरिक्त संचालन किया जा सकता है।
आटो के नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियां आने के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए नियम लागू होने में अभी दो महीने लग सकते हैं।
मुकेश जैन, आयुक्त परिवहन विभाग
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