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आरटीओ ने सवारी बनकर बुलाई बाइक टैक्सी, और जब्त की

May 15, 2022

  • – खबर का असर … अग्निबाण’ ने उठाया था शहर में चल रही अवैध बाइक टैक्सियों का मुद्दा
  • – अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी के खिलाफ परिवहन विभाग ने शुरू किया जांच अभियान
  • – कंपनियों ने निजी वाहनों को भी बाइक टैक्सी के रूप में कर रखा था अटैच
  • – कंपनियों के खिलाफ भी अब आरटीओ द्वारा की जाएगी कार्रवाई

इंदौर। परिवहन विभाग (transport Department) ने आज सुबह से शहर में चल रही अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ जांच अभियान शुरू किया। इसके तहत आरटीओ जितेंद्रसिंह रघुवंशी ने सवारी बनकर बाइक टैक्सी बुक की और बाइक के आने पर जब वह नियमानुसार नहीं पाई गई तो उसे जब्त कर लिया। अब विभाग नियम विरुद्ध बाइक टैक्सियों को संचालित कर रही कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा।

शहर में अवैध रूप से चल रही अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ ‘अग्निबाण’ ने मुद्दा उठाते हुए इनकी खामियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके खिलाफ भगवा ऑटो रिक्शा यूनियन ने 9 मई को हड़ताल भी की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने पूरी योजना बनाने के बाद आज सुबह से अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सियों के खिलाफ जांच अभियान शुरू किया है। आरटीओ रघुवंशी ने बताया कि सुबह टीम के साथ विजयनगर में अभियान शुरू किया गया। यहां खुद सवारी बनकर टैक्सियों को बुक करते हुए बुलाया गया और जब बाइक आईं और वे नियमानुसार नहीं पाई गईं तो उन्हें जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा टैक्सियां सुबह विजयनगर में जब्त की गईं। इसके बाद दिन में और भी अलग-अलग स्थान बदलकर बाइक टैक्सियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।


सभी निजी बाइक चल रही थीं बाइक टैक्सी के रूप में
जांच में सामने आया कि जितनी भी बाइक टैक्सियों को बुक कर बुलाया गया वे सभी निजी बाइक थीं, जबकि नियमानुसार बाइक टैक्सी के रूप में वाहन को चलाने के लिए उसे कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवाने के साथ ही उसका फिटनेस और परमिट भी लेना जरूरी है। इसी आधार पर बाइक को जब्त किया गया। यह अभियान बिना सूचना के समय-समय पर चलाया जाएगा।

इन बाइक टैक्सियों को संचालित कर रही कंपनियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
आरटीओ ने बताया कि शहर में तीन से चार कंपनियों ने परिवहन विभाग से टैक्सी सेवा संचालित करने का लाइसेंस लिया है। इन सभी कंपनियों को टैक्सी से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हुए ही बाइक को अटैच करना अनिवार्य है। अभियान पूरा होने के बाद देखा जाएगा कि किन कंपनियों ने निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में अटैच किया है। इसके बाद ऐसी कंपनियों को भी नोटिस जारी करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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