गांधीनगर/अहमदाबाद । गुजरात (Gujarat) सरकार ने राज्य की सभी सीमाओं से अन्य राज्य से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षण में निगेटिव में आने वालों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
गुजरात में कोरोना (Corona) मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान (Rajasthan), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) से गुजरात (Gujarat) में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का परीक्षण करने के बाद ही राज्य को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने बनासकांठा को जोड़ने वाली राजस्थान की चार सीमाओं पर अनिवार्य परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना रिपोर्ट (Corona Report) निगेटिव होने पर ही व्यक्ति को राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। गुरुवार को अमीरगढ़, थराद और धानेरा को राजस्थान से जोड़ने वाली चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट की प्रक्रिया के लिए शिविर लगाया है।
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश से दाहोद जिले में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षा अनिवार्य किया गया है। यदि यात्री के पास 72 घंटों के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट है तो उसे प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा सीमा पर दाहोद जिले में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की मेडिकल जांच भी की जाएगी।
मध्य प्रदेश और राजस्थान से दाहोद जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों को रोकने के लिए जिले में खंगेला, टांडा, आगावाड़ा, मीनाक्यार, नीमच, कांकनखिला, चाकलिया, धावडीया और पाटवेल में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा।
बताया गया है कि एयरपोर्ट, रेलवे अधिकारियों को 72 घंटे पुरानी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यदि परीक्षण रिपोर्ट नहीं है तो यात्री को मजबूरन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन पर अपने स्वयं के खर्च पर आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशन पर आरटी-पीसीआर परीक्षण कराने की भी व्यवस्था की गई है। रेलवे को यात्रियों के आगमन पर उनकी स्क्रीनिंग करने सामाजिक दूरी को बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। ये नियम महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले यात्रियों पर लागू होगा।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved